80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग अब पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकेंगे मतदान, पोलिंग बूथ नहीं जाना पड़ेगा

मध्य प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग अब पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। उनको वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ नहीं जाना पड़ेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश की जौरा विधानसभा के उप चुनाव से लागू कर दी जाएगी। 


यह बात शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने राजधानी के मिंटो हाल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। वह यहां नए मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में इसे लागू कर दिया गया है, अब यहां पर जौरा में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में लागू किया जाएगा। 


नई व्यवस्था लागू होने से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे। इसका फायदा प्रदेश के साढ़े 4 लाख दिव्यांग और साढ़े 6 लाख बुजुर्ग मतदाताओं को होगा, जिनकी उम्र 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं। जौरा विधायक बनवारी लाल शर्मा का 21 दिसंबर 2019 को निधन हो गया था। चुनाव आयोग खाली हुई सीट पर छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना होगा। 


कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। शहर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे पोलिंग पर फोकस करना चाहिए। जहां पर पढ़े लिखे वोटर्स के नाम दर्ज हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कहा कि जिले के 2011 पोलिंग बूथ पर 10-10 नए मतदाताओं को वोटर आईडी दिए गए हैं। 7 फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।